दोस्तों आज मैं आपको इस आर्टिकल में राजस्थान में “मूल निवास प्रमाण” पत्र के बारे में जानकारी दूंगा। यह प्रमाण पत्र पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इस पत्र को “निवास प्रमाण पत्र या बोनाफाइड प्रमाण पत्र” के नाम से भी जाना जाता हैं।

                    मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है ?

                             राजस्थान राज्य का हर कोई नागरिक इस प्रमाण पत्र का उपयोग किसी भी सरकारी काम के लिए कर सकता हैं। निवास प्रमाण पत्र से यह प्रमाणित होता हैं, कि हम कहाँ के निवासी हैं। और उस राज्य में कितने सालों से निवास कर रहे हैं।

                       मूल निवास प्रमाण पत्र  की आवश्यकता 

मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें हर जगह पड़ती है। जैसे स्कूल, कॉलेज में एड्मिसन के लिए,छात्रवृति के लिए और सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र  की जरुरत पड़ती है। इन सेवा वो का लाभ उड़ाने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसकी जानकारी मूल निवास प्रमाण पत्र में लिखी होती है। आज हम इस आर्टिकल में जानेगे मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये। 

             मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ  


  1. स्कूल एवं कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए “मूल निवास प्रमाण पत्र” (Bonafide Certificate) की जरुरत होती हैं। 
  2. मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता छात्रवृति के लिए आवेदन फॉर्म भरते समय भी पड़ती हैं। 
  3. अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता हैं। तो वहाँ भी इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती हैं

                   आवश्यक दस्तावेज 

  • मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी (Photo Copy of Voter Identity Card)
  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhar Card)
  • परिवार रजिस्टर की नकल (Copy of Family Register)
  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • बिजली बिल या पानी बिल (Electricity Bill or Water Bill)
  • पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)

        राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 

मूल निवास प्रमाण के आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म प्राप्त करने के लिए आप अपने नजदीकी ईमित्र से प्राप्त कर सकते है। या यहाँ निचे दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है। 

     यहाँ  क्लिक करे 
इस फॉर्म को भरना है। और आवश्यक दस्तावेज सलग्न करके पटवारी ग्रामसेवक व सरपंच के हस्ताक्षर करवा लेना है। और अपने  नजदीकी ईमित्र से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। 

     राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु ई -मित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन 

यदि आप ई -मित्र चलते है। तो आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उपरोक्त बताये गए आवश्यक दस्तावेज को स्केन करके एक पीडीएफ (PDF) फाइल बना ले लेकिन राशन कार्ड की एक अलग पीडीएफ (PDF) फाइल बना ले और एप्लीकेशन फॉर्म की एक अलग फाइल बनाये। आपको सभी डॉक्यूमेंट की तीन पीडीएफ (PDF) फाइल बनानी है। 
                                      पीडीएफ (PDF) फाइल बनने के बाद में आपको ई-मित्र पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। ई-मित्र पोर्टल में सर्विस में अविल सर्विस में जाकर एप्लीकेशन में जाना है। अब आपको सर्च बॉक्स में''bonafide'' टाइप करना है। ''bonafide'' टाइप करने पर निचे दखाई देगा '' Application form for Bonafide Certificate(मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन)'' आपको इस पर क्लिक करना है।  जैसे की निचे फोटो में दिखाया गया है
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये।

अब आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। इनमे से कोई एक id लगाना है। फिर आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। यदि आप भामाशाह से id लगते है तो आपको जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र बना रहे उसका नाम सेलेक्ट करना होगा। अब आपके सामने उस यक्ति की प्रोफाइल खुल जाएगी।अब आपको फेच एड्रेस पर क्लिक करना है। यदि आपका वर्तमान पता और स्थाई पता सेम होने पर चेक मार्क करना। और सेव बटन पर क्लिक कर देना है।  अब आपको ''NEXT अगला '' पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने प्रोफाइल पेज खुलेगा। प्रोफाइल पेज में जिन पर रेड स्टार लगे है उनको फील करना आवश्यक है।
                                 प्रोफाइल फील करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड कर देनी है। OTHER DOCUMENT में आधार कार्ड ,भामाशाह कार्ड ,वोटर कार्ड आदि अपलोड करनी है।

एप्लीकेशन फॉर्म में आपको स्कैन किया हुवा एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करनी है उसके बाद एफिडेविट के ऑप्शन में भी आप राशन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते है। उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर देना है। अब आपको भुगतान का ऑप्शन आएगा। आपको भुगतान कर देना है। आपके वॉलेट से 40 रु. काटेंगे और आपका फॉर्म अप्रोवे होने के लिए समन्धित विभाग में चला जायेगा। एक या दो दिन में आपका फॉर्म अप्रूव  हो जायेगा।
             अप्रूव हो जाने के बाद यूटिलिटी में जाकर ''PRINT ''टाइप करने पर प्रिंट डिज़िटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का ऑप्शन आ जायेगा। प्रिंट डिज़िटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करके टोकन नम्बर फील कर देना है। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जायेगा। अब आपको सिंगनचर वैलिड करके प्रिंट कर लेना है।

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इस आर्टिकल को पढने के लिए आपका बहुत -बहुत धन्यवाद।